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    मौंक और कलापुरा को जोड़ बनाई नई ग्राम पंचायत:पर कोर्ट ने लगाई रोक,13 फरवरी 2025 को ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग ने निर्देश किए थे जारी

    1 year ago

    पंचायत पुनर्गठन के तहत जालोर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत रेवत के गांव माँक और सायला पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बैरठ के गांव कलापुरा को तोड़कर कर बनाई गई नई ग्राम पंचायत कलापुरा पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। दरअसल, 13 फरवरी 2025 को ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग ने निर्देश जारी किए थे, जिसमें बताया कि अलग-अलग पंचायत समितियों के गांवों को तोड़कर नई ग्राम पंचायत का गठन नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी मौंक और कलापुरा को मिलाकर नई ग्राम पंचायत के गठन का प्रस्ताव बना और मौंक को जालोर पंचायत समिति से सायला पंचायत समिति में शामिल किया गया। इस पर 23 अप्रैल 2025 को मौंक के ग्रामीणों ने कलेक्टर के समक्ष आपत्तियां दर्ज करवाई। जिसमें बताया कि मौंक और कलापुरा के बीच को राजस्व रास्ता भी नहीं है। वहीं इन दोनों गांवों के बीच कलापुरा बांध का भराव क्षेत्र है। जहां बारिश के बाद भी कई महीनों को दलदल बना रहता है। ऐसे में दोनों ही गांवों के बीच किसी तरह का लिंक ही नहीं है। बावजूद इसके प्रशासन ने कलापुरा को सायला से तोड़कर जालोर पंचायत समिति में शामिल कर 13 मई 2025 को उपखंड कार्यालय जालोर की ओर के से कलापुरा में मौक को शामिल कर नई ग्राम पंचायत के गठन का प्रस्ताव लिया गया। इस पर पूर्व सरपंच व ग्रामीण ने उच्च न्यायालय की शरण ली और 7 जुलाई को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने इस पर रोक लगाई है।
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