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    भोजान निवासी के परिजनों को मिला न्याय: राजगढ़ न्यायालय ने 45 लाख रुपये का क्लेम अवॉर्ड किया पारित

    9 months ago

    राजगढ़ (चूरू) के ACJM न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चार वर्ष पुराने सड़क हादसे के शिकार हुए मृतक के परिजनों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने टाटा एआईजी इंश्योरेंस कंपनी को 45 लाख रुपये के मुआवजे के भुगतान के आदेश दिए हैं।

    बता दें कि मृतक सोमवीर (निवासी भोजान) जब अहमदाबाद से अपने गांव लौट रहे थे, तब नागौर के पास एक मिनी ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। पीठासीन अधिकारी मुनेश चंद यादव ने मामले की गहन सुनवाई के बाद मृतक की पत्नी, बच्चों और माता-पिता के पक्ष में यह ऐतिहासिक अवॉर्ड पारित किया। प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट भंवरलाल पुनिया ने प्रभावशाली पैरवी की। यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए न्याय की एक बड़ी जीत मानी जा रही है।

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