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    शादी का झांसा देकर रेप, आरोपी को 20 साल जेल:कोर्ट ने कहा- ऐसे अपराध लगातार बढ़ रहे, आरोपी को सजा मिलनी चाहिए

    5 days ago

    सीकर की एडीजे कोर्ट संख्या 1 ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक महिला से रेप करने के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला एडीजे कोर्ट संख्या के जज महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने सुनाया। मामले में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा- वर्तमान में इस तरह के अपराधों में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में आरोपी के प्रति कोई नरमी अपनाना उचित नहीं है। जो अपराध आरोपी ने किया है, उसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। शादी का झांसा देकर करता रहा रेप अपर लोक अभियोजक रामावतार शर्मा ने बताया- 10 मई 2019 को 33 साल की पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया कि वह अविवाहित थी। प्राइवेट कोचिंग में काउंसलिंग का काम करती थी। इस बीच उसकी मुलाकात राहुल उर्फ ओमप्रकाश से हुई। युवक ने उसे मिलने बुलाया। इस दौरान जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। जिससे वह बेहोश हो गई। होश में आई तो उसे अपने साथ रेप होने का पता चला। इस पर आरोपी ने शादी करने का झांसा दिया। करीब 4 साल तक कई बार आरोपी रेप करता रहा और शादी करने से मना कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश हुआ। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 23 गवाह और 41 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने आज आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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