नेशनल मेडिकल कौंसिल (NMC) ने राजस्थान की गीतांजली मेडिकल कॉलेज, उदयपुर को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कॉलेज की ओर से NMC के नियमों की पालना नहीं करने को लेकर दिया है। साथ ही कॉलेज प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर कॉलेज में नियुक्त सभी फेकल्टी मेम्बर्स (पढ़ाने वाले टीचर्स) के फॉर्म-16 समेत इनकम टैक्स से जुड़े तमाम दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। सूत्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन उदयपुर में नियुक्त फेकल्टी को ही जयपुर में इसी साल खोले जाने वाले मेडिकल कॉलेज में दिखाने का प्रयास किया है, ताकि इस आधार पर जयपुर में खोले जा रहे कॉलेज में NMC से MBBS के लिए सीटों का आवंटन करवाया जा सके। इस मामले पर जब NMC को संदेह हुआ तो कौंसिल ने उदयपुर कॉलेज की सभी 250 MBBS सीटों का रिन्युअल करने से पहले यहां नियुक्त सभी फेकल्टी के दस्तावेज मांगे है। आपको बता दें कि NMC ने कॉलेज का मूल्यांकन करने के बाद कई मानकों पर कमियां पाई गई थी, जिसमें फेकल्टी का मामला सबसे बड़ा था। इसको देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने NMC ने आधार बेस बायोमेट्रिक उपस्थिति भी मांगी थी। पहले भी लगाई थी 10 लाख रुपए की पेनल्टी इससे पहले पिछले शैक्षणिक सत्र 2024-25 में भी कॉलेज पर नियमों की पालना नहीं करने पर NMC ने 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई थी। पेनल्टी लगाने के बाद ही कॉलेज के सीटों का सशर्त रिन्युअल किया गया था। 150 सीट के लिए चाहिए 114 से ज्यादा डॉक्टर्स
नियमों के मुताबिक किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर 150 सीटों का आवंटन होता है तो उससे पहले कॉलेज प्रशासन को 114 फेकल्टी मेंबर्स समेत कुल 146 डॉक्टर्स की नियुक्ति करनी पड़ती है। इसमें 19 प्रोफेसर, 40 एसोसिएट प्रोफेसर, 55 असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा 32 ट्यूटर या डेमोस्टेटर और 58 सीनियर रेजीडेंट (एसआर) होने जरूरी है।
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